जशपुर/कोतबा - आदर्श आचार संहिता के तहत जो कानून है, वह काफी महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति को चुनाव में अगर 50 हजार से अधिक की राशि लाने ले जाने में आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं, और अगर वो दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो उनको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है।
घटना में, स्पर्श अग्रवाल के गाड़ी में 4 चार लाख 8 हजार रुपये पाए गए हैं, और उनसे दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।
चौकी प्रभारी नारायण साहू ने इस मामले को धारा 102 के तहत कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पत्थलगांव को सुपुर्द किया है। उनके आदेशों टी के आधार पर इस मामले की आगे की कार्यवाही की जाएगी।
इस मामले में प्रधान आरक्षक विनोद केरकेट्टा, अनिल कश्यप आरक्षक, और आरक्षक मानसी राम कुंजाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।