कमल कांत चौहान की रिपोर्ट
"सारंगढ़ । जिला निर्वाचन अधिकारी श्री धर्मेश साहू के आदेश पर एवं परियोजना निदेशक हरि शंकर चौहान के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संजू पटेल के द्वारा आदर्श आचार संहिता को लेकर सचिवों की एक बैठक ली उन्होंने बताया कि- लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है , तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही साथ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभाव शील हो चुकी है । एक बैठक में सौ से अधिक सचिव उपस्थित रहे साथ ही साथ पंचायत इंस्पेक्टर रामलाल जायसवाल भी उपस्थित रहें । श्रीमती संजू पटेल ने कहा कि - निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है । जिसके कारण शासकीय अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है ।
सीईओ श्रीमती संजू पटेल ने आगे कहा कि - छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी संपत्ति को स्याही खड़ीया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर , चिन्हित करके उसे निरूपित करेगा वह जुर्माने से जो ₹1000 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा । 1994 के प्रावधानों का कठोरता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावित कार्यवाही की जाए । संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों , चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय व अशासकीय भवनों दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए जुर्माना उक्त अभ्यर्थी से पटवाया जाए ।