बिलासपुर- बिलासपुर में, एक युवती और दो युवकों के खिलाफ चल रहे एक मामले में हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को खत्म करते हुए कहा है कि यदि कोई मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा कदम उठाता है, तो उसके लिए किसी अन्य को दोषी ठहराना सही नहीं होगा, भले ही वो नाम नहीं लिखा हो उसके सुसाइड नोट में।
जनवरी 28, 2023 को राजनांदगांव में अभिषेक नरेडी नाम के युवक ने आत्महत्या की थी। जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक ने लिखा था कि एक युवती और दो युवकों की धमकियों के कारण उसने जान दे दी। पुलिस ने जांच की और तीनों के खिलाफ आरोप दर्ज किया। लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि युवती और दोनों युवकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी।