जशपुरनगर - कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव के सहायक ग्रेड-02 (नायब नाजिर) श्री टीकम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री टीकम सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में विभिन्न निर्वाचन व्ययों, मतदान और पी.ओ.एल. व्यय के लिए रुपये 3 लाख मात्र प्राप्त किए थे बिना किसी उच्चाधिकारी के अनुमोदन के। इसके अलावा, अनन्त हाईवे सर्विस पत्थलगांव के प्रोपराईट श्री बसन्त यादव को पी.ओ.एल. राशि देने में भी अनुचितता देखी गई।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री टीकम सिंह को निलंबित किया गया है। उन्होंने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी की और अपने कर्तव्यों में लापरवाही की। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसके बाद, नायब नाजिर शाखा पत्थलगांव से अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक नहीं निभाने के कारण उन्हें उप तहसील बागबहार में और श्री कैलाश यादव, सहायक ग्रेड-03 को पत्थलगांव में कार्य करने के आदेश दिए गए हैं।
इस प्रकार, श्री टीकम सिंह की गलती और कर्तव्यों की अवहेलना के चलते उन्हें निलंबित किया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।